सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर न करें, किसान आंदोलन पर SC ने याचिका की सुनवाई से किया इनकार

By अभिनय आकाश | Mar 04, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए भारत सरकार को निर्देश देने की मांग वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने कहा कि ये जटिल मुद्दे हैं और वकीलों से कहा गया है कि वे प्रचार के लिए समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर आधारित ऐसी याचिकाएँ दायर न करें। याचिकाकर्ता ने विरोध कर रहे किसानों की उचित मांगों पर विचार करने के लिए केंद्र और हरियाणा, पंजाब, एनसीटी दिल्ली और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

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किसानों ने अन्य चीजों के अलावा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून की मांग को लेकर फरवरी में दिल्ली चलो मार्च शुरू किया था। याचिका में अदालत से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ पुलिस द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करने और एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया। एग्नोस्टोस थियोस ने अपनी याचिका में कहा किसान जो मांग कर रहे हैं, उसकी सिफारिश प्रोफेसर एम.एस. की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने की है। याचिका में कहा गया है कि स्वामीनाथन समिति ने सिफारिश की है कि एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक होना चाहिए।

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याचिका में एक युवा किसान की मौत की घटना पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसकी कथित तौर पर 21 फरवरी को खनौरी सीमा पर हरियाणा पुलिस द्वारा गोली चलाने के बाद मौत हो गई थी। किसानों और केंद्र के बीच उनकी विभिन्न मांगों को लेकर गतिरोध अभी भी अनसुलझा है क्योंकि किसानों ने केंद्र के 18 फरवरी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के नेतृत्व में 'दिल्ली चलो' मार्च, मुख्य रूप से एमएसपी के लिए कानून और किसानों के लिए ऋण माफी की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए शुरू किया गया था। 


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