SC का मणिपुर सरकार को आदेश- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जमा कराए 100 करोड़ रुपये

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 03, 2019

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मेघालय सरकार को बुधवार को निर्देश दिया कि वह अवैध कोयला खनन पर रोक लगाने में असफल रहने के एवज में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लगाया गया 100 करोड़ रुपये का जुर्माना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जमा कराए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अवैध रूप से निकाया गया कोयला ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ (सीआईएल) को सौंपे। सीआईएल इस कोयले को नीलाम कर उससे प्राप्त राशि राज्य सरकार को देगी।

इसे भी पढ़ें: ममता मीम मामले में भाजपा कार्यकर्ता की रिहाई में देरी पर बंगाल सरकार को SC का नोटिस

पीठ ने राज्य में निजी एवं सामुदायिक जमीनों में खनन की भी अनुमतिदी है, लेकिन यह संबंधित अधिकारियों से स्वीकृति मिलने के बाद ही की जा सकेगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने चार जनवरी को मेघालय सरकार पर जुर्माना लगाया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्वीकार किया था कि प्रदेश में बड़ी संख्या में अवैध खनन हो रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल 13 दिसंबर को राज्य के पूर्वी जयंतियां पहाड़ी जिले में एक अवैध खदान में 15 खनिक फंस गए थे। उनमें से अभी तक सिर्फ दो शव बरामद हो सके हैं।

प्रमुख खबरें

मैकग्रा ने ऑस्ट्रेलिया को ‘भावनात्मक’ Kohli के खिलाफ ‘कड़ा रुख’ अपनाने को कहा

नगर निगमों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पर्याप्त शुल्क लगाने की जरूरत: RBI रिपोर्ट

धनुष पर बुरी तरह भड़कीं नयनतारा, नानुम राउडी धान विवाद ने कानूनी लड़ाई को कैसे जन्म दिया है

विदेशी संपत्ति, आय का खुलासा न करने पर लगेगा 10 लाख रुपये का जुर्माना: आयकर विभाग