By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 12, 2021
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने किन्नरों के लिए कल्याणकारी बोर्ड के गठन का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को लेकर केंद्र एवं अन्य को नोटिस जारी कर जवाब- तलब किया। याचिका में पुलिस द्वारा किन्नरों के कथित शोषण वाली रपटों की तेजी से जांच करने के वास्ते एक समिति गठित करने का भी आग्रह किया गया। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुंबई की एक संस्था की ओर से दायर याचिका की सुनवाई पर सहमति जताई।
याचिका में कहा गया कि किन्नरों के साथ भी अन्य लोगों की तरह सम्मान एवं गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। साथ ही दावा किया गया कि उनके साथ सदियों से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया और उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक भागीदारी से वंचित रखा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की वकील सी आर जया सुकिन ने कहा कि यह एक गंभीर विषय है और किन्नरों के सामाजिककल्याण के मुद्दों को सुलझाने के लिए कल्याणकारी बोर्ड की आवश्यकता है।