FIR हो गई, सुरक्षा मिल गई, अब कुछ चाहिए तो...SC ने बंद की पहलवानों की याचिका

By अभिनय आकाश | May 04, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कई महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि एक प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी थी और दिल्ली पुलिस ने ऐसा करने के लिए शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की थी।

इसे भी पढ़ें: Wrestlers Protest: हम सारे मेडल ही लौटा देंगे, मिडनाइट बवाल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में Wrestlers ने किया ऐलान

पहलवानों की याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है क्योंकि प्राथमिकी दर्ज़ की गई है और पहलवानों को सुरक्षा प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर याचिकाकर्ता कुछ और चाहते हैं, तो वे मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जा सकते हैं। सुनवाई के दौरान भारत सरकार के सॉलीसिटर जनरल ने पीठ को बताया कि कोर्ट ने शिकायतकर्ता को सुरक्षा का निर्देश दिया था। नाबालिग शिकायतकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है। सादे कपड़ों में पुलिस वाले सुरक्षा दे रहे हैं, जिससे पहचान न उजागर हो। बाकी 6 को खतरा नहीं पाया गया लेकिन उनको भी सुरक्षा दी गई। 

इसे भी पढ़ें: Wrestlers protest: जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि अब तक सभी पीड़िताओं के बयान क्यों दर्ज नहीं किए गए। इतना ही नहीं कोर्ट ने पूछा कि कब इनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जाएंगे। 

प्रमुख खबरें

हिज्बुल्ला को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी : इजराइल के रक्षा मंत्री

प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में ‘विश्वकर्मा’ कार्यक्रम में शामिल होंगे

बिहार : स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी नशे की हालत में गिरफ्तार

दिल्ली: तेज रफ्तार कार के रेलिंग से टकराने की दुर्घटना में छात्र की मौत, चार अन्य लोग घायल