By अभिनय आकाश | Mar 05, 2020
लोकसभा में कांग्रेस के कुल 52 सांसद हैं, जिनमें से सात सदस्यों को सदन का अपमान करने और ‘घोर कदाचार’ के मामले में मौजूदा संसद सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें नियम 374 (ए) के तहत निलंबित कर दिया। पीठासीन सभापति मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कांग्रेस सदस्यों द्वारा अध्यक्षीय पीठ से बलपूर्वक कागज छीने जाने और उछालने का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण आचरण संसदीय इतिहास में संभवत: पहली बार हुआ है। जिसके बाद कांग्रेस के सात सांसदों को निलंबित करने संबंधी प्रस्ताव पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सांसदों का निलंबन हुआ है।
पहले कब-कब हुआ निलंबन
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निलंबित किए गए सांसदों के नाम
गौरव गोगोई
टी एन प्रतापन
डीन कुरियाकोस
राजमोहन उन्नीथन
बैनी बहनान
मणिकम टेगोर
गुरजीत सिंह औजला
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क्या है नियम 374 (ए)
नियम 374 (ए) कहता है, ‘नियम 373 और 374 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष के आसन के निकट आकर अथवा सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से सभा की कार्यवाही में बाधा डालकर लगातार और जानबूझकर सभा के नियमों का दुरुपयोग करते हुए घोर अव्यवस्था उत्पन्न किए जाने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा सदस्य का नाम लिए जाने पर वह सभा की सेवा से लगातार पांच बैठकों के लिए या सत्र की शेष अवधि के लिए, जो भी कम हो, स्वत: निलंबित हो जाएगा।