RBI ने इस बैंक पर लगाया 22 लाख रुपये का जुर्माना, मार्केटिंग नियमों को तोड़ने का लगा आरोप

FacebookTwitterWhatsapp

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 29, 2020

RBI ने इस बैंक पर लगाया  22 लाख रुपये का जुर्माना, मार्केटिंग नियमों को तोड़ने का लगा आरोप

नयी दिल्ली। निजी क्षेत्र के डीसीबी बैंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि रिजर्व बैंक ने उसके ऊपर 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उसने कहा कि यह जुर्माना वित्तीय उत्पादों के विपणन नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया गया। डीसीबी बैंक ने बीएसई को भेजी सूचना में बताया कि रिजर्व बैंक के 28 अक्टूबर को जारी आदेश में यह जुर्माना लगाया गया है।

इसे भी पढ़ें: IBM और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने डिजिटल सेवाओं के लिये गठजोड़ किया

उसने कहा, रिजर्व बैंक ने .... ‘‘बैंकों के द्वारा म्यूचुअल फंड या बीमा जैसे उत्पादों के विपणन व वितरण’को लेकर जारी परिपत्र में निर्देशित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने को लेकर डीसीबी बैंक के ऊपर 22 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक की ओर से उक्त परिपत्र 16 नवंबर 2009 को जारी किया गया था।’’ रिजर्व बैंक ने आदेश में कहा है कि यह जुर्माना बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत रिजर्व बैंक को दी गयी शक्तियों का इस्तेमाल करते लगाया गया है।

प्रमुख खबरें

हमास संग सीजफायर के बीच ये क्या हो गया, इजराइली सेना प्रमुख ने किया इस्तीफे का ऐलान

हमास संग सीजफायर के बीच ये क्या हो गया, इजराइली सेना प्रमुख ने किया इस्तीफे का ऐलान

उत्तराखंड शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार खत्म, 23 जनवरी को डाले जाएंगे वोट

उत्तराखंड शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार खत्म, 23 जनवरी को डाले जाएंगे वोट

Noise ने लॉन्च की स्पेशल ब्लूटूथ कॉलिंग वाली स्मार्टवॉच, बेहतरीन बैटरी लाइफ के साथ जानदार GPS ट्रैकर

know your constitution Chapter 7 | प्रस्तावना में कैसे जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष-समाजवादी शब्द| Teh Tak