By अनुराग गुप्ता | Jan 04, 2022
चंडीगढ़। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के बीच में पंजाब सरकार ने नगर निगम क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसी के साथ ही पंजाब सरकार ने लोगों से मास्क लगाना, शारीरिक दूरी जैसे नियमों का पालन करने की अपील की। आपको बता दें कि पंजाब के नगर निगम क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा किसी और को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी।
50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा-हॉल
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने एहतियातन बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां, स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इनके पूरे स्टॉफ का वैक्सीनेशन पूरा होना चाहिए। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा, तभी वो अपने ऑफिस जा सकेंगे।