प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

By जे. पी. शुक्ला | Jul 27, 2021

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना है। यह योजना पहली बार 1 जून 2015 को शुरू की गई थी। पीएमएवाई योजना के लिए ब्याज दर 6.50% प्रति वर्ष से शुरू होती है और 20 साल तक के कार्यकाल के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है। एलआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए पीएमएवाई सीएलएसएस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) एक ऐसी योजना है जो भारत में महानगरीय और ग्रामीण गरीबों को उचित आवास देने की योजना बनाती  है। प्रमुख जानकारी इस प्रकार है:

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आधिकारिक वेबसाइट            : https://pmaymis.gov.in/

लॉन्च                                            : दिनांक 25 जून 2015

अपेक्षित समापन                       : 2022 तक 

टोल फ्री नंबर                             : 1800-11-6163 - हुडको 1800 11 3377, 1800 11 3388 - एनएचबी

शिकायत या सुझाव शिकायत      : pmay@gov.in

कार्यालय का पता                    : प्रधान मंत्री आवास योजना, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110 011 संपर्क: 011 2306 3285, 011 2306 0484 ईमेल: pmaymis-mhupa@gov.in

 

PMAY योजना की विशेषताएं और लाभ

- PMAY योजना के तहत सभी लाभार्थियों को 20 वर्ष की अवधि के लिए आवास ऋण पर सब्सिडी ब्याज दर 6.50% प्रति वर्ष प्रदान की जाती है। 

- भूतल के आवंटन पर विकलांग  एवं वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता दी जाती है।

- निर्माण के लिए पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है।

- इस योजना में देश के संपूर्ण शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिसमें 4041 सांविधिक कस्बों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रथम श्रेणी के 500 शहरों को प्राथमिकता दी गई है। यह 3 चरणों में किया जाएगा।

- पीएम आवास योजना का क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी पहलू भारत में सभी वैधानिक शहरों में प्रारंभिक चरणों से ही लागू हो जाता है।

 

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी

PMAY योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है:

 

लाभार्थी                                                             वार्षिक आय

मध्यम आय वर्ग (MIG I)                         - रु.6 लाख से रु.12 लाख

मध्यम आय वर्ग (MIG II)                        - रु.12 लाख से रु.18 लाख

निम्न आय वर्ग (एलआईजी)                       - रु.3 लाख से रु.6 लाख

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)             - रु.3 लाख तक

 

इनके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के लोग और ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आय वर्ग की महिलाएं भी पीएमएवाई योजना के लिए पात्र होंगी।

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PMAY योजना का प्रकार

PMAY योजना क्षेत्र के आधार पर दो उप-खंड में विभाजित होती है:

 

1.  प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण  

प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को पहले इंदिरा आवास योजना के रूप में जाना जाता था और 2016 में इसे पीएमएवाई-जी नाम दिया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों (चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर) के पात्र लाभार्थियों को किफायती और सुलभ आवास इकाइयों के प्रावधान के लिए है। इस योजना के तहत भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारें मैदानी क्षेत्रों के लिए 60:40 और उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90:10 के अनुपात में आवास इकाइयों के विकास की लागत साझा करती हैं।


2. प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी 

प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएयू-यू), जैसा कि नाम से पता चलता है, भारत में शहरी क्षेत्रों की ओर केंद्रित है। वर्तमान में 4,331 कस्बों और शहरों को इस योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। यह योजना तीन अलग-अलग चरणों के तहत कार्य करने के लिए तैयार है:


चरण 1: इसके तहत सरकार ने अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 शहरों को कवर करने का लक्ष्य रखा है।

चरण 2: इसके तहत सरकार ने अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 200 और शहरों को कवर करने का लक्ष्य रखा है।

चरण 3: चरण 3 के तहत सरकार ने चरण 1 और चरण 2 में छोड़े गए शहरों को कवर करने और मार्च 2022 के अंत तक  इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

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प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए आवेदन कैसे करें?

PMAY- सभी के लिए आवास योजना, का उद्देश्य लाखों शहरी गरीबों के लिए आवास प्रदान करना है। 2022 के लिए समय सीमा निर्धारित करने के बाद सरकार ने देश के 26 राज्यों में 2,508 से अधिक शहरों और कस्बों की पहचान की है और 20 लाख से अधिक घरों का निर्माण करने जा रही है। LIG और EWS श्रेणी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। MIG (I और II) श्रेणी के लिए PMAY योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 थी।

 

आप प्रधानमंत्री आवास योजना योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। आप प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत नीचे बताए गए 2 प्रमुख श्रेणियों में से एक को चुनकर घर के लिए आवेदन कर सकते हैं:

 

स्लम में रहने वाले: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के अनुसार, वह क्षेत्र जिसमें 60-70 घर या कम से कम 300 लोग शामिल हैं, जो झुग्गी-झोपड़ी के रूप में जाने वाली खराब आवासीय संरचनाओं में रहते हैं, वहां रहने वाले लोगों को स्लम निवासी कहा जाता है। इसलिए, यदि आप इस श्रेणी में आते हैं तो आप उसी का चयन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

 

अन्य 3 घटक: 2022 तक सभी के लिए आवास योजना के तहत निम्न-आय वर्ग (एलआईजी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या मध्यम आय समूह (एमआईजी) इस योजना के प्रमुख लाभार्थी हैं। यदि आपकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है तो आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित हैं, यदि आपकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच है तो आप एलआईजी श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं और अंत में, यदि आपकी वार्षिक आय 6 लाख से 18 लाख रुपये के बीच आती है तो आप एमआईजी (1 और 2) श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं।

 

ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें ?

- पीएमएवाई की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर लॉग इन करें।

- नागरिक मूल्यांकन (अपनी उपयुक्त श्रेणी के अनुसार) के तहत 'स्लम में रहने वाले' या '3 घटकों के तहत लाभ' चुनें।

- आधार नंबर दर्ज करें और अपने आधार विवरण को सत्यापित करने के लिए चेक पर क्लिक करें।

- एक बार वेरीफाई करने के बाद फॉर्म में दी गई डिटेल्स भरें। सुनिश्चित करें कि भरा गया विवरण बिल्कुल सही है अन्यथा आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

- सभी विवरण भरने के बाद नीचे स्क्रॉल करें, कैप्चा दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपकी आवेदन प्रक्रिया अब पूरी हो गई है।

 

यदि आपको लगता है कि आपने कोई गलत जानकारी दे दी है तो आप अपने आवेदन और आधार संख्या का उपयोग करके फॉर्म में सुधार कर सकते हैं।


- जे. पी. शुक्ला

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