पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति समेत सात अभियुक्‍तों पर आरोप तय

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 19, 2017

लखनऊ। लखनऊ की एक विशेष अदालत में सामूहिक बलात्‍कार मामले के आरोपी उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति तथा छह अन्‍य अभियुक्‍तों के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय कर दिए गए। विशेष पॉक्‍सो अदालत के न्‍यायाधीश उमाशंकर शर्मा की अदालत में प्रजापति तथा मामले के सहअभियुक्‍तों विकास, आशीष, अशोक, अमरेन्‍द्र, चंद्रपाल तथा रूपेश्‍वर के खिलाफ धारा 376 (डी) (सामूहिक बलात्‍कार), 354 अ (1) (यौन उत्‍पीड़न), 509 (शीलभंग), 504 (जानबूझकर अपमानित करना) और 506 (धमकाना) के तहत आरोप तय किये गये।

 

प्रजापति, विकास, आशीष तथा अशोक पर पॉक्‍सो कानून के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। अदालत ने अभियोजन पक्ष को साक्ष्‍य दर्ज कराने के लिये आगामी एक अगस्‍त की तारीख तय की है। गायत्री समेत मामले के सभी अभियुक्‍त जेल में हैं और सुनवाई के दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच उन्‍हें अदालत में पेश किया गया। न्‍यायालय ने अभियुक्‍त विकास वर्मा की हाजिरी माफी की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्‍ट्या सबूत हैं। मालूम हो कि मामले के विवेचनाधिकारी ने गत तीन जून को 824 पन्‍नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें 24 लोगों की गवाही शामिल की गयी थी। उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्देश पर प्रजापति तथा मामले के अन्‍य अभियुक्‍तों के खिलाफ गत 18 फरवरी को लखनऊ के गौतमपल्‍ली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। चित्रकूट की रहने वाली एक महिला ने प्रजापति तथा मामले के अन्‍य अभियुक्‍तों पर उससे बार-बार बलात्कार करने तथा उसकी बेटी पर भी बुरी नजर रखने का आरोप लगाया था। प्रजापति को कड़ी मशक्‍कत के बाद गत 15 मार्च को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया था।

 

प्रमुख खबरें

इजराइल ने अपना हिसाब चुकता कर लिया, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है: प्रधानमंत्री नेतन्याहू

अमेरिका: बाइडन और हैरिस ने सिनवार की मौत को गाजा में युद्ध समाप्ति के लिए मौका बताया

एलडीएफ ने वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वरिष्ठ भाकपा नेता मोकेरी को मैदान में उतारा

राजग राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने, गरीबों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध: मोदी