ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में लागू नहीं होता उपासना स्थल अधिनियम : हिंदू पक्ष

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 13, 2022

वाराणसी (उत्तर प्रदेश)। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में बुधवार को हिन्दू पक्ष ने अपनी दलीलें रखीं और दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता। हिंदू पक्ष के दलीलें रखने का सिलसिला बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगा।

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शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि हिन्दू पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने दलीलें रखीं। सिंह ने बताया कि हरिशंकर जैन ने अदालत में कहा कि इस मामले में वर्ष 1991 का उपासना स्थल अधिनियम किसी भी तरीके से लागू नहीं होता।

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हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि मुस्लिम पक्ष जिस जमीन पर अपना दावा कर रहा है वह आदि विश्वेश्वर महादेव की है। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वहां पर जबरदस्ती नमाज पढ़ी जा रही है। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी दलील में यह भी कहा कि अगर मंदिर तोड़ भी दिया गया है, तब भी अदिविश्वेश्वर की पूजा की अनुमति दी जाय। सिंह ने बताया कि बुधवार को हिन्दू पक्ष ने लगभग दो घण्टे अपनी दलील अदालत के समक्ष रखी।

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