By रितिका कमठान | Jan 03, 2025
वेतनभोगी कर्मचारी ऐसे भी होते हैं जिनका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाता होता है। इस खाते में कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा हर महीने निश्चित राशि कटती है। इस खाते का मूल उद्देश्य होता है सेवानिवृत्ति के लिए राशि को जमा किया जाए। इसका कुछ पैसा पेंशन फंड में जमा किया जाता है।
ईपीएफओ कुछ स्थिति में पीएफ खाते से कुछ राशि की निकासी की अनुमति देता है। यहां पीएफ खाते से पैसे निकालने के नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके सबसे जरुरी है कि छूट पाने के लिए ईपीएफ सदस्य कम से कम पांच से सात वर्ष के लिए बनना होता है।
ऐसे निकाल सकते हैं पीएफ
- पीएफ निकालने के लिए यूएएन पोर्टल पर जाएं। यहां यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने पर कैप्चा कोड के साथ ओटीपी दर्ज करें
- लॉग इन करने के बाद प्रोफाइल पेज ओपन होगा। इसमें ऑनलाइन सेवाएं विकप्ल पर जाएं और नीचे स्क्रॉल कर दावा करें ऑप्शन पर क्लिक करें
- ईपीएफ खाते से संबंधित बैंक खाते में जाने के लिए अपनी जानकारी डालें
- इसके बाद अडंरटेकिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके बाद दावा की गई राशि को बैंक खाते में जमा किया जाएगा। इसके बाद टर्म व कंडीशन से सहमत हों और आगे बढ़ें
- ऑनलाइन दावे के लिए आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करे। नए पेज में निकासी के बारे में अधिक जानकारी मांगी जाएगी वो दें
- जानकारी में वर्तमान पता डालकर सत्यापित करने के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करें