Ramcharit Manas की प्रतियां जलाने के आरोप में रासुका में निरुद्ध आरोपियों की याचिका खारिज

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 06, 2024

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हिंदू धर्मग्रंथ ‘रामचरित मानस’ का अपमान करने और उसकी प्रतियां जलाने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लिए गए दो लोगों की याचिका खारिज कर दी।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने जिस तरह का व्यवहार किया, उससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़क सकती थीं और इसलिए उन पर रासुका लगाने की प्रशासन की कार्रवाई उचित है।

न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति एनके जौहरी की पीठ ने देवेंद्र प्रताप यादव और सुरेश सिंह यादव द्वारा अलग-अलग दायर की गई रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा थाकि राजनीतिक इरादों से उनके खिलाफ कठोर कानून लगाए गए हैं। पिछले साल 29 जनवरी को राज्य की राजधानी के पीजीआई पुलिस सर्कल के एक क्षेत्र में रामचरित मानस की प्रतियां जलाने के आरोप में पुलिस ने चंद्रा और जौहरी को उनके कुछ सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उन पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

प्रमुख खबरें

Uttar Pradesh By-election में बीजेपी ने कांग्रेस सपा के खिलाफ आईपीएस अफरोज को बनाया चुनावी मुद्दा

शादी के लिए मुबंई से गुवाहाटी जा रहा था दूल्हा, लगभग 4 घंटे लेट हुई ट्रेन, बारातियों ने रेलवे से लगाई गुहार और फिर ...

मौजूदा फॉर्म के आधार पर विश्व चैम्पियनशिप में डिंग के खिलाफ गुकेश जीत के दावेदार : Carlsen

Bigg Boss 18: सलमान खान के शो में नई वाइल्ड कार्ड एंट्री, Dolly Chaiwala को मिलेगा चांस? यहां जानें सच