By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 15, 2018
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने कमला मिल्स अग्निकांड के संबंध में गिरफ्तार होटल कारोबारी विशाल करिया को मजिस्ट्रेट अदालत से जमानत मांगने की अनुमति दे दी। पुलिस द्वारा ‘वन एबव पब’ के सहमालिक और अग्निकांड के मुख्य आरोपी अभिजीत मानकर की एक आडी कार करिया के घर से मिलने के बाद करिया के खिलाफ भादंसं की धारा 216 के तहत अपराधी को संरक्षण देने के आरोप में नामजद किया गया है।
दस जनवरी को भोइवाडा मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें 17 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा था। करिया ने बंबई उच्च न्यायालय में अपनी पुलिस हिरासत को चुनौती दी और कहा कि उनका अग्निकांड से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि चूंकि अपराध जमानती है, इसलिये एक सप्ताह की पुलिस हिरासत का मजिस्ट्रेट आदेश खारिज किया जाना चाहिए।
करिया ने कहा कि उन्होंने अपने घर पर केवल आरोपी की कार रखी थी और उन्हें इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ‘‘कार ने कोई अपराध नहीं किया।’’ न्यायमूर्ति रेवती मोहिते देरे ने कहा कि अगर करिया के खिलाफ कोई अन्य सामग्री नहीं मिली तो जमानती अपराध में लगातार हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं। वह ऐसी परिस्थिति में अधिकार के तौर पर जमानत के लिए आवेदन दे सकते हैं।