मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि समय पर ऋण वापस करने पर भारत सरकार द्वारा तीसरी बार 50 हजार रुपये तक के ऋण का प्रावधान इस योजना में किया गया है। पी.एम. स्व-निधि योजना के उद्यमी मित्रा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। पथ-विक्रेता इस पोर्टल के माध्यम से ऋण के आवेदन बैंक को ऑनलाइन भेज सकते हैं।