हाफिज सईद के घर के बाहर विस्फोट के मामले में पाकिस्तानी अदालत ने चार लोगों को मौत की सजा सुनाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 13, 2022

लाहौर|  पाकिस्तान में एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मुंबई हमलों के सरगना एवं जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद के घर के बाहर बम विस्फोट की घटना में भूमिका निभाने को लेकर बुधवार को चार लोगों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई।

अदालत के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पिछले साल जून में, सईद के घर के बाहर एक कार में भीषण बम विसफोट हुआ था जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी।

आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश अरशद भुट्ट ने यहां कोट लखपत जेल में बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान आयशा बीबी नामक एक महिला को पांच साल कैद की सजा भी सुनाई।

अदालत के अधिकारी ने पीटीआई-से कहा, “लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने प्रतिबंधित संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के ईद गुल, पीटर पॉल डेविड, सज्जाद शाह और जियाउल्ला को मौत की सजा सुनाई। एक अन्य आरोपी आयशा बीबी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई।

प्रमुख खबरें

बालासाहेब का शिवसैनिक कभी किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपता: उद्धव

छात्र आंदोलन भड़काने के आरोप में चार टेलीग्राम चैनल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

उत्तर पश्चिम दिल्ली में जूते के कारखाने में लगी आग,कोई हताहत नहीं

Maharashtra Elections 2024 । महाविकास अघाड़ी के वादों पर छिड़ी बहस, क्या कांग्रेस के वादे सिर्फ धोखा है?