नागरिकता संशोधन विधेयक में नागरिकता कानून, 1955 में संशोधन का प्रस्ताव है। इस संशोधन के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को नागरिकता मिलेगी जो पलायन करके भारत आए। इनमें हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी लोग शामिल हैं। नागरिकता संशोधन बिल किसी एक राज्य नहीं बल्कि पूरे देश में शरणार्थियों पर लागू होगा।
कितना बदला नागरिकता बिल
नया बिल
6 धर्म के नागरिकों को मिलेगी नागरिकता 1955
मुस्लिम को नागरिकता लिस्ट से किया गया बाहर
6 साल भारत में रहने के बाद नागरिकता
1955
मुस्लिम भी लिस्ट में थे शामिल
सभी धर्म के शर्णार्थी थे शामिल
11 साल भारत में रहने के बाद नागरिकता