वृद्धावस्था पेंशन योजना: पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानें

By जे. पी. शुक्ला | Oct 05, 2021

भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2007 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme- NSAP) के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme- IGNOAPS) शुरू की थी। IGNOAPS को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (National Old Age Pension Scheme - NOAPS) भी कहा जाता है। वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। आइये हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को विस्तार से देखते हैं।

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राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) भारत में गरीब परिवारों, जैसे वृद्ध व्यक्ति, विधवा और विकलांग व्यक्ति को सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करता है। NSAP का मुख्य उद्देश्य भारत में अपने लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की विशेषताएं

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं:


- IGNOAP योजना के तहत भारत के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन मिलेगी।

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एक गैर-अंशदान पेंशन स्कीम है। इसका मतलब है कि लाभार्थी को पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी भी राशि का योगदान नहीं करना है।

 

पात्रता मापदंड

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए:

 

- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यह पुरुष और महिला दोनों के लिए लागू होती है।

- आवेदक सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

- आवेदक बेसहारा होना चाहिए और परिवार के सदस्यों या किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता का कोई नियमित स्रोत नहीं होना चाहिए, इसके बाद ही वह वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र  हो सकता है।

- बीपीएल विधवाएं और 60-79 वर्ष के आयु वर्ग में गंभीर और बहु-विकलांगता वाले बीपीएल व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन राशि

वरिष्ठ नागरिक के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन राशि इस प्रकार है:

 

 बीपीएल नागरिक की आयु IGNOA पेंशन राशि
 60 years to 79 years  Rs.200 प्रति माह
 80 years and above Rs.500 प्रति माह

 आवेदन कैसे करें?

विभिन्न राज्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएं और आधिकारिक वेबसाइट हैं।  ग्रामीण क्षेत्रों में तुरंत आवेदन करने के लिए अपने समाज कल्याण विभाग में जाएँ और शहरी क्षेत्रों में अपने जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास जाएँ।

 

पात्र व्यक्ति नीचे दिए गए चरणों का पालन करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

 

चरण 1: संबंधित क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त करें।

चरण 2: आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरें, जैसे- 


- राज्य, जिला और ब्लॉक विवरण

- ग्राम पंचायत का नाम

- सोसायटी का नाम, लाभार्थी और वारिस

- घर का पता 

- लिंग 

- आयु और जन्म तिथि

- जन्म प्रमाण पत्र विवरण

- वार्षिक आय और अधिवास प्रमाण पत्र विवरण

- ईपीआईसी नंबर (वोटर आईडी नंबर)


चरण 3: सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को संबंधित तहसील समाज कल्याण अधिकारियों को जमा करें। शहरी क्षेत्र का एक आवेदक सीधे संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन जमा कर सकता है।

चरण 4: अधिकारियों द्वारा आवेदन की जांच या सत्यापन किया जाएगा।

चरण 5: समाज कल्याण विभाग लाभार्थियों की सिफारिश जिला समाज कल्याण अधिकारी को करेगा।

चरण 6: अंतिम मंजूरी जिला स्तरीय मंजूरी समिति (District Level Sanctioning Committee- DLSC) द्वारा की जाएगी।

 

आवश्यक दस्तावेज़

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:

- IGNOAP के लिए आवेदन पत्र

- आयु का प्रमाण- आयु प्रमाण पत्र संबंधित चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त किया जाना चाहिए और संबंधित ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

- आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा

- आवेदक के नाम से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- बैंक पास बुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक

- पासपोर्ट साइज फोटो

 

आप NASP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं। आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते या डाकघर खाते में जमा कर दी जाती है।


- जे. पी. शुक्ला

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