NEET UG 2024 Hearing: सुप्रीम कोर्ट में NTA का सबसे बड़ा कबूलनामा, 11 जुलाई को होगी अब अगली सुनवाई

By अभिनय आकाश | Jul 08, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस साल आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) यूजी परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत एनईईटी यूजी 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के बीच एक बार फिर मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के निर्देश से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ एनईईटी-यूजी परीक्षा से संबंधित 38 याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एनटीए ने खुद माना है कि पेपर लीक हुआ है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि पटना में कैडिंडेट्स ने फायदा उठाने की कोशिश की उनका रिजल्ट रोक दिया गया है। सुनवाई के दौरान छात्रों के वकील ने भी एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 4 मई को टेलीग्राम पर पेपर लीक हुआ था। 

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अगली सुनवाई गुरुवार को होगी

सुप्रीम कोर्ट ने CB मामलों के लिए एक नोडल वकील की नियुक्ति की घोषणा की और केंद्र को तारीखों की एक विस्तृत अनुसूची वितरित करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से 6 एफआईआर की जांच की दिशा पर सीबीआई रिपोर्ट मांगने का आग्रह किया है। एसजी ने सीबीआई से रिकॉर्ड मांगने का वादा किया और प्रस्तावित किया कि अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 700 अंकों वाले उम्मीदवार की रैंक पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष काफी कम है। अदालत गलत काम करने वालों या संभावित गलत काम करने वालों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स की आवश्यकता को दोहराती है और केवल पहचाने गए लोगों के लिए दोबारा परीक्षण पर विचार करने का सुझाव देती है।

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जहां तक ​​याचिकाकर्ताओं का संबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दोबारा परीक्षा की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं के वकीलों से एक साथ बैठने और हमें प्रस्तुतियों का एक सेट देने के लिए कहेंगे। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की चिंता पर ध्यान दिया कि पिछले वर्षों में, कुछ ने 100% अंक प्राप्त किए थे, जबकि इस वर्ष, यह 67% है। यह प्रश्न करता है कि क्या प्रतिशत वितरण शीर्ष की ओर झुका हुआ है और क्या परीक्षा पैटर्न आसान था या पेपर लीक के कारण समझौता हुआ था। 

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