को-लोकेशन मामले में SEBI के आदेश को चुनौती देगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 18, 2019

मुंबई। देश का सबसे बड़ा शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शुक्रवार को कहा कि वह एक ही जगह लगे सर्वर में कुछ इकाइयों को जल्दी सूचना मिलने (को-लोकेशन) के मामले में सेबी के निर्णय को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती देगा। शेयर बाजार का कहना है कि आदेश को चुनौती देने के लिये उसके पास ‘मजबूत आधार’ है।

इसे भी पढ़ें: पी. एस. रेड्डी ने MCX प्रबंध निदेशक, CEO का पदभार संभाला

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अप्रैल में एक्सचेंज को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा वापस करने का आदेश दियातथा छह माह तक नये डेरिवेटिव्स उत्पाद पेश न करने का आदेश दिया। इसके अलावा सेबी ने मौजूदा और पूर्व अधिकारियों समेत कुछ अन्य इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की।

इसे भी पढ़ें: को-लोकेशन मामला: SEBI ने ओपीजी सिक्योरिटीज सहित तीन शेयर ब्रोकरों के खिलाफ आदेश में ढील दी

नियामक ने को-लोकेशन मामले में 400 पृष्ठ के पांच अलग-अलग आदेश दिये। इस मामले में कुछ इकाइयों को कथित रूप से उच्च गति के कारोबार में कथित रूप से तरजीह दी गयी।

एनएसई ने कहा कि कंपनी का मानना है कि उसके पास मौद्रिक देनदारी समेत अन्य आदेश को चुनौती देने के लिये मजबूत आधार है। नेशनल स्टाक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक तथा सीईओ के हस्ताक्षर वाले सालाना लेखा बयान में कहा कि कंपनी का सेबी के आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती देने का इरादा है

प्रमुख खबरें

PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती की मांग, अनुच्छेद 370 पर अपना स्टैंड किल्यर करे NC और कांग्रेस

जिन्ना की मुस्लिम लीग जैसा सपा का व्यवहार... अलीगढ़ में अखिलेश यादव पर बरसे CM योगी

Vivek Ramaswamy ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में कटौती का संकेत दिया

Ekvira Devi Temple: पांडवों ने एक रात में किया था एकविरा देवी मंदिर का निर्माण, जानिए पौराणिक कथा