By रितिका कमठान | Jun 02, 2024
उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में सिगरेट और तंबाकू की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही इसकी खपत पर भी रोक प्रशासन ने लगाई है। अब ऐसा ही आदेश जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ है। जम्मू कश्मीर के कटरा में सिगरेट और तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाई गई है। यह लोग सिर्फ उन लोगों में लगाई गई है जो कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के पास हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर के अलावा अन्य जगहों पर ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है।
कटरा जिला मजिस्ट्रेट विशेष महाजन का कहना है की बड़ी श्रद्धा के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर तरह से आते हैं। इस पूरे इलाके में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है मगर लोग सिगरेट और तंबाकू का सेवन करते रहते हैं। ऐसे में अब सिगरेट और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कटरा के नोमाई चेक पोस्ट, तारा कोर्ट मार्ग के शुरुआती बिंदु से माता वैष्णो देवी भवन तक किसी भी तरह की तंबाकू की बिक्री भंडारण और शपथ पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी किए जा चुके हैं।
उत्तर प्रदेश में भी लगा है बैन
इससे पहले उत्तर प्रदेश में सरकार भी पान मसाला और तंबाकू खाने वालों को बड़ा झटका देते हुए इसकी बिक्री पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार ने एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू को बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। 1 जून से यह प्रतिबंध लागू हो चुका है।
तेलंगाना में लगा बैन
तेलंगाना सरकार भी तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर रोक लगा चुकी है। इस संबंध में रेवंथ रेड्डी सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री भंडारण वितरण पर एक साल के लिए प्रतिबंध रहेगा। बता दे की 24 में 2024 से यह बैन लागू हो चुका है।