2008 Malegaon Blasts Case: NIA कोर्ट ने साध्‍वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ जारी किया वारंट, मालेगांव विस्फोट मामले में हैं आरोपी

By अभिनय आकाश | Nov 05, 2024

2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। भोपाल से भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं। इस मामले में 29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में हुआ एक बम विस्फोट शामिल है, जिसमें छह लोग मारे गए और 100 से अधिक अन्य घायल हो गए। 

इसे भी पढ़ें: BJP पर हेमंत सोरेन का पलटवार, झारखंड में लागू नहीं होने देंगे NRC और समान नागरिक सहिंता

पिछले महीने, ठाकुर के वकील ने अदालत को बताया था कि यह विस्फोट प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) द्वारा किया गया हो सकता है। ठाकुर की ओर से पेश वकील जेपी मिश्रा ने दावा किया कि मालेगांव के भीकू चौक पर विस्फोट के बाद, स्थानीय निवासियों ने संभवतः आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने से रोका। उन्होंने कहा, ऐसा उनके (सिमी से जुड़े) लोगों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता था। वकील ने तर्क दिया कि विस्फोट स्थल के पास एक सिमी कार्यालय स्थित था जहां कथित तौर पर बम बनाए गए थे। हो सकता है कि जब दुर्घटनावश विस्फोट हुआ हो, तब वे (सिमी के लोग) दोपहिया वाहन पर विस्फोटक ले जा रहे हों। हालांकि, जांचकर्ताओं ने दावा किया था कि मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर की थी।

प्रमुख खबरें

पूर्व PM मनमोहन सिंह का निधन, 92 साल की उम्र में दिल्ली के AIIMS में ली अंतिम सांस

सक्रिय राजनीति फिर से होगी रघुवर दास की एंट्री? क्या है इस्तीफे का राज, कयासों का बाजार गर्म

क्या इजराइल ने सीरिया में फोड़ा छोटा परमाणु बम? हर तरफ धुंआ-धुंआ

1,000 नए रंगरूटों को दिया जाएगा विशेष कमांडो प्रशिक्षण, सीएम बीरेन सिंह ने दी जानकारी