By अंकित सिंह | Apr 03, 2024
दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें टिकट बुकिंग के दौरान ट्रैवल कंपनियों, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित होने वाली कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के उपाय करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में, याचिकाकर्ता ने भारत में काम कर रहे तीन विदेशी निगमों- MakeMyTrip, GoIbibo, and SkyScanner द्वारा नागरिकों के डेटा, विशेष रूप से आधार और पासपोर्ट विवरण के संभावित दुरुपयोग के बारे में आशंका व्यक्त की, जिसका आंशिक या पूर्ण स्वामित्व चीनी निवेशकों के पास है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार को यात्रा प्लेटफार्मों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के संभावित मुद्रीकरण के संबंध में उठाई गई आशंकाओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय से भी उन्हें एक अभ्यावेदन के माध्यम से केंद्र सरकार से संपर्क करने को कहा। इसी को लेकर देश के प्रसिद्ध अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात अश्विनी उपाध्याय ने अपनी बात रखी है, सुनते हैं।
अश्विनी उपाध्याय ने उपयोगकर्ताओं से संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने में विभिन्न ट्रैवल कंपनियों की प्रथाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मेकमाईट्रिप (एमएमटी), गोइबिबो और स्काईस्कैनर जैसी प्रमुख कंपनियों सहित ये कंपनियां कथित तौर पर नाम, फोन नंबर, आधार और पासपोर्ट विवरण जैसे डेटा एकत्र करती हैं, जो संभावित रूप से उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता से समझौता करती हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि इन ट्रैवल कंपनियों, जिनमें से कुछ पूर्ण या आंशिक रूप से चीनी संस्थाओं के स्वामित्व में हैं, पर वित्तीय लाभ के लिए उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा का शोषण करने का आरोप है।
उन्होंने कहा कि अगर डेटा लीक नहीं होता हो इतने कॉल और मैसेज विभिन्न कंपनियों से क्यों आने लगते हैं। जनहित याचिका ने इस चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन को रेखांकित किया कि इस तरह का डेटा संग्रह आम नागरिकों से परे कानून निर्माताओं, मंत्रियों और यहां तक कि न्यायाधीशों तक भी शामिल है। यह रहस्योद्घाटन स्थिति की गंभीरता को बढ़ाता है, जो प्रभावशाली पदों पर बैठे व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले विश्वास और गोपनीयता के संभावित उल्लंघन का संकेत देता है। न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता ने सरकार द्वारा जारी पहचान पत्रों के महत्व और उनके संचालन को नियंत्रित करने वाले मजबूत नियमों की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने रेखांकित किया कि डीपीडीपी अधिनियम यह कहता है कि डेटा प्रिंसिपल से सहमति के लिए किए गए किसी भी अनुरोध के साथ या उससे पहले डेटा फिड्यूशियरी का एक नोटिस होना चाहिए, जिसमें डेटा प्रिंसिपल को संसाधित किए जा रहे व्यक्तिगत डेटा, प्रसंस्करण के उद्देश्य और विधि के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। अधिकारों का प्रयोग करना और शिकायतें दर्ज करना। याचिका के अनुसार, धारा 8 व्यक्तिगत डेटा की पूर्णता, सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करने और उल्लंघन के मामले में बोर्ड और प्रभावित डेटा प्रिंसिपलों को सूचित करने के लिए डेटा फिड्यूशियरी को बाध्य करती है।