By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 17, 2017
नयी दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में मकानों को 2017 तक तोड़फोड़ कार्रवाई से राहत प्रदान करने वाले कानून को 2020 तक प्रभाव में रहने दिया जाए। भाजपा की अगुवाई वाले इस निगम की स्थायी समिति ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2014 की समयसीमा इस साल के आखिर से बढ़ाकर 30 दिसंबर, 2020 करने का एक प्रस्ताव पारित किया।