नयी दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने ज्योति स्ट्रक्चर के परिसमापन के आदेश को रद्द करते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की पीठ से शरद सांघी और अन्य द्वारा सौंपी गई 4,000 करोड़ रुपये की निपटान योजना पर विचार करने को कहा है। सांघी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले को एनसीएलटी की मुंबई पीठ को वापस भेजते हुए दो सप्ताह में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले को एनसीएलटी की मुंबई पीठ को वापस भेजा जा रहा है।
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एनसीएलटी ने 31 जुलाई, 2018 को सांघी द्वारा जमा कराई गई निपटान योजना को खारिज करते हुए ज्योति स्ट्रक्चर के परिसमापन का आदेश दिया था। ज्योति स्ट्रक्चर पर 7,010.55 करोड़ रुपये का कर्ज है। सूचना प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी नेटमैजिक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सांघी और अन्य द्वारा सौंपी गई 3,965.06 करोड़ रुपये की निपटान योजना के अनुसार इसमें 50 करोड़ रुपये अग्रिम दिए जाएंगे और 75 करोड़ रुपये अगले एक साल में आएंगे। शेष राशि का भुगतान प्रभावी तारीख से 15 साल के दौरान किया जाएगा।