हाई कोर्ट के नजरबंदी में भेजने के आदेश के बाद घर लौटे मंत्री फरहाद हकीम

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 22, 2021

कोलकाता। नारद स्टिंग टेप मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम और तीन अन्य को नजरबंदी में रखे जाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वह शुक्रवार को अपने आवास लौट आए। हकीम कड़ी सुरक्षा के बीच शाम को अपने चेतला आवास पहुंचे।

इसे भी पढ़ें: पीएम और यूपी सीएम एक-दूसरे की नकली प्रशंसा कर रहे और जनता परेशान है: अखिलेश यादव

अदालत ने हकीम, पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को नजरबंदी में रखने का आदेश दिया। अदालत ने अपने पूर्व के आदेश को संशोधित किया जिसके तहत सीबीआई अदालत द्वारा चारों नेताओं को दी गयी जमानत पर रोक लगायी गयी थी। मुखर्जी, मित्रा और चटर्जी तत्काल घर नहीं लौट सके, क्योंकि उनका स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं के कारण अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

प्रमुख खबरें

राहुल गांधी पर किरण रिजिजू का तंज, उनके संसद में आने के बाद से गिरा लोकसभा में बहस का स्तर

गढ़चिरौली में नक्सलियों के लगाए दो आईईडी बरामद

Jamia Millia Islamia में हिंदुओं का कराया जा रहा जबरन धर्म परिवर्तन? रिपोर्ट में हुए खुलासों से चकरा जाएगा सिर, विश्वविद्यालय जांच के दायरे में आया

कांग्रेस के दबदबे वाली Solapur City Central विधानसभा सीट पर भाजपा की कड़ी नजर, पार्टी ने Devendra Kothe को चुनावी समर में उतारा