By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 30, 2018
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को बिहार पुलिस से पूछा कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में हथियार बरामद होने से संबंधित मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है। इसी आश्रय गृह में कई लड़कियों से कथित तौर पर बलात्कार हुआ था। न्यायमूर्ति एम. बी. लोकुर, न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले में प्रमुख आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बिहार की बदरपुर जेल से पंजाब में कड़ी सुरक्षा वाली पटियाला जेल भेजा जाए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) द्वारा राज्य के समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई एक ऑडिट रिपोर्ट में यह मामला सबसे पहले प्रकाश में आया था।