मुंबई पुलिस ने 'गंदी बात' मामले में Ekta Kapoor से पूछताछ की, POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया

By रेनू तिवारी | Oct 22, 2024

मुंबई पुलिस ने मंगलवार को गंदी बात मामले में निर्माता एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर से पूछताछ की। बता दें कि ALT Balaji वेब सीरीज 'गंदी बात' के एक एपिसोड में नाबालिग लड़कियों के साथ कथित तौर पर अश्लील हरकतें करने के आरोप में मां-बेटी की जोड़ी पर POCSO एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। मुंबई पुलिस ने एकता कपूर, शोभा कपूर और ऑल्ट बालाजी फर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए POCSO एक्ट का इस्तेमाल किया। निर्माताओं को 22 अक्टूबर को पहले दौर की पूछताछ के लिए बुलाया गया था और मुंबई पुलिस द्वारा खुलासा किए जाने के अनुसार उन्हें 24 अक्टूबर को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

 

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20 अक्टूबर को दर्ज हुई थी शिकायत

ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज 'गंदी बात' के एपिसोड में नाबालिग लड़कियों के अश्लील दृश्य दिखाने के आरोप में ऑल्ट बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ 20 अक्टूबर को मुंबई के एमएचबी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 295-ए, आईटी एक्ट और पोक्सो एक्ट की धारा 13 और 15 के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, यह विवादित एपिसोड फिलहाल इस ऐप पर स्ट्रीम नहीं हो रहा है।


शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि बालाजी टेलीफिल्म्स की वेब सीरीज 'गंदी बात' के सीक्वल में सहायक कलाकारों द्वारा अश्लील दृश्य पेश करने का मामला दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि सीरीज से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। दर्ज एफआईआर में कहा गया था कि सीरीज में 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के बोल्ड कंटेंट के निर्माण पर आपत्ति जताई गई है, जिनकी उम्र आमतौर पर 16, या 17 साल होती है। हालांकि, शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई यह शिकायत बहुत ही तकनीकी शब्दों में है, क्योंकि अभिनय करने वाले कलाकारों की उम्र बहुत अधिक हो सकती है।

 

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कानूनी पचड़े में फंसी एकता कपूर

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने बिना डिस्क्लेमर दिए सिगरेट और शराब पीने के दृश्य दिखाए हैं। फिलहाल पुलिस ने बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 13, नाबालिग बच्चों के यौन शोषण की धारा 15, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 - 67 (ए), बीएनएस की धारा 295 (ए) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।


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