By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 02, 2019
केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर दिया है वही इसको लेकर कई राज्यों में संशय की स्थिति है मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार नए-नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर साफ कर दिया है कि अभी प्रदेश में इस एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा एक्ट में लागू की गई जुर्माने की नई दरें दरों पर कानूनी सलाह और अन्य राज्यों में इसके अध्ययन के बाद ही कुछ निर्णय किया जाएगा मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जुर्माने की वर्तमान दरें ही लागू रहेंगी जिसके लिए नया नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी।
दूसरी और प्रदेश के विधि एवं विधाई मंत्री पीसी शर्मा ने प्रमुख सचिव विधि से संशोधन लाने की संभावना पर काम करने को कहा है केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर मंत्री पीसी शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहां की अभी तक यातायात नियम तोड़ने पर 250 ₹500 जुर्माना लगता है तो मेरे पास दिन में 20 से 30 फोन आते हैं जुर्माना ₹5000 लगा तो मुझे अपना फोन ही बंद करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में आर्थिक सजा के जो प्रावधान किए गए हैं वह न्याय संगत नहीं है इससे आम आदमी को नियम टूटने पर आर्थिक रूप से जहां परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो वही कई लोग तो ऐसे भरने में सक्षम ही नहीं होंगे।
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वहीं नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान भी असमंजस की स्थिति में है मध्य प्रदेश सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जब तक नए प्रावधानों को लेकर निर्णय नहीं हो जाता तब तक पुरानी दरों से ही चालान की कार्रवाई होगी।