By Suyash Bhatt | Nov 03, 2021
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार एक नया कानून ला रही है। इस कानून के दायरे में प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी आएंगे। अगर प्रदर्शन, आंदोलन, पत्थरबाजी के दौरान किसी तरीके से सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो सरकार उन्हीं से इस नुकसान की वसूली करेगी। जानकारी मिली है कि इस एक्ट को लागू कराने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन होगा। ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट की ताकत होगी। इसके फैसले को सिर्फ हाईकोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है।
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प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 3 नवंबर को इस कानून की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार 'निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम' लेकर आ रही है। इस कानून में जो लोग पत्थरबाजी करते हैं और शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उस नुकसान की वसूली के लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने का है। ये ट्रिब्यूनल घटना स्थल के हिसाब से भी बनेगा।
उन्होंने कहा कि इस ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड DG, IG, सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। सरकार संपत्ति के नुकसान की जानकारी कलेक्टर देंगे और निजी संपत्ति के नुकसान की जानकारी पीड़ित व्यक्ति देगा। भू-राजस्व संस्था में जैसे वसूली के अधिकार है, वैसे ही अधिकार इसमें रहेंगे।
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वहीं नुकसान की भरपाई ओसीओ से कराकर पीड़ित व्यक्ति को दिलाने की जिम्मेदारी ट्रिब्यूनल की होगी। ट्रिब्युनल के फैसले को सिर्फ हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि दंगा , पत्थरबाजी करके संपत्ति की नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।