सिवनी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में कोरोना वायरस के संबंध में सोशल मीडिया एवं विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यमों से फैलायी जा रही भ्रामक जानकारी पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर डाॅ.राहुल हरिदास फांटिग ने मंगलवार को दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अंतर्गत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
आदेश में बताया गया कि जिला सिवनी में कुछ व्यक्तियों, समूहों, असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया एप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टिवटर, इंस्टाग्राम व अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भाम्रक जानकारी पोस्ट, फोटो वीडियो मैसेज कर सामाजिक व्यक्तियों में डर व भय का वातावरण निर्मित कर आम जनजीवन एवं लोक स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप जनसामान्य की मानसिकता एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हैं, इसलिए जिले में कोरोना वायरस के संबंध में सोशल मीडिया एवं विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यमों से फैलायी जा रही भ्रामक जानकारी पर रोक लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।
कलेक्टर द्वारा दण्ड प्रक्रिया राहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे विभिन्न एप यथा, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिवटर, इंस्टाग्राम व अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों पर कोरोना वायरस (कोविड-19) जनित बीमारी के संबंध में भ्रामक जानकारी, आपत्तिजनक, साम्प्रदायिक तथा उद्देलित करने वाली भ्रामक पोस्ट, मैसेज या फोटो, वीडियो शेयर नहीं करेगा न ही फार्वर्ड करेगा। पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों को भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।