By अभिनय आकाश | Nov 08, 2024
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का बड़ा प्रस्ताव सामने आया है। टेलर्स के लिए महिला आयोग ने ये प्रस्ताव दिया है। आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है कि लेडीज टेलर की दुकान पर मर्द न हो। इसके साथ ही इसमें कहा गया कि पुरुष दर्जी महिलाओं की नाप न लें। बता दें कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि के बीच, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जाने वाले उन्नत दिशानिर्देशों की एक सूची प्रस्तावित की है। जारी की गई जानकारी के अनुसार, राज्य महिला आयोग ने दिशानिर्देशों का प्रस्ताव दिया, जिसमें पुरुष दर्जियों को महिलाओं का माप लेने से रोकना और पुरुषों को जिम या योग सत्र के दौरान महिलाओं को प्रशिक्षण देने से रोकना शामिल है। राज्य महिला आयोग ने कहा कि यह प्रस्ताव 28 तारीख को लखनऊ में हुई बैठक के दौरान रखा गया था; हालाँकि, इस मुद्दे पर और बैठकें आयोजित की जाएंगी।
महिला आयोग की सदस्य हिमानी अग्रवाल ने फैसले के बारे में बात करते हुए कहा, 28 अक्टूबर को महिला आयोग की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था कि महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले सिले हुए कपड़ों का माप केवल महिला दर्जी ही लें और वह सीसीटीवी इन क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने उठाया था और बैठक के दौरान उपस्थित आयोग के सदस्यों से उन्हें समर्थन मिला।
महिला आयोग द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों की सूची
महिला जिम/योगा सेंटर में एक महिला ट्रेनर होनी चाहिए। जिम का सत्यापन कराया जाए।
महिला जिम/योग केंद्र में प्रवेश के समय उम्मीदवार को अपने पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या चुनाव कार्ड का सत्यापन करना चाहिए और उसकी एक फोटोकॉपी सुरक्षित रखनी चाहिए।
महिला जिम/योगा सेंटर में डीवीआर के साथ सीसीटीवी चालू हालत में होना अनिवार्य है।
स्कूल बस में एक महिला सुरक्षा गार्ड या एक महिला शिक्षक का होना अनिवार्य है।
नाट्य कला केन्द्रों में एक महिला नृत्य शिक्षिका एवं डीवीआर के साथ सीसीटीवी चालू हालत में रहना अनिवार्य है।
बुटीक सेंटरों में कपड़ों की माप लेने के लिए एक महिला दर्जी और कार्यरत सीसीटीवी का होना अनिवार्य है।
कोचिंग सेंटरों में चालू सीसीटीवी, वॉशरूम आदि का होना अनिवार्य है।
महिलाओं से संबंधित कपड़े आदि बेचने वाली दुकानों में एक महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।