By अभिनय आकाश | Jun 03, 2022
कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक लगाने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुमौती दी गई है। कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक के भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण (एएसआई) के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जिसमें वकील की ओर से कहा गया है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और यहां काफी वक्त से नमाज पढ़ी जा रही है। इसके बावजूद 15 मई को अचानक से भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण की तरफ से नमाज पर रोक लगा दी गई है।
वहीं याचिका पर तुरंत सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने याचिकाकर्ता से रजिस्ट्रार के सामने अपनी बातें रखने की बात कही। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम आज सुनवाई के लिए याचिका लिस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप गर्मी की छुट्टियों के दौरान सुनवाई चाहते हैं तो रजिस्ट्रार के सामने अपनी बातें रखें।
बता दें कि बीते दिनों कुतुब मीनार परिसर में हिंदू और जैन देवताओं की मूर्तियों की पुन: स्थापना करने की मांग के बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि यहां कुतुब मीनार परिसर की मस्जिद में नमाज पहले से होती रही है, लेकिन भारतीय पुरतत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इसे रुकवा दिया था। बोर्ड ने इस मस्जिद में नमाज की अनुमति देने की मांग की है। वहीं कुतुब मीनार मामले पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील के साथ मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। 9 जून को कुतुब मीनार मसले पर कोर्ट का आदेश आएगा।