By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 17, 2023
नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को शेयर बाजारों एवं बाजार मध्यवर्तियों को नए उत्पादों के विकास और नए कारोबारी तौर-तरीकों से धनशोधन और आतंकवाद का वित्तपोषण होने से संबंधित जोखिमों को चिह्नित करने के लिए कहा। इसके अलावा, सेबी ने धनशोधन रोधी मानकों और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के संबंध में प्रतिभूति बाजार मध्यवर्तियों के दायित्वों पर जारी अपने नए दिशानिर्देशों में उन्हें ऐसे उत्पादों, प्रक्रियाओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों को पेश करने व उनका उपयोग करने से पहले ऐसे जोखिम का प्रबंधन करने का निर्देश दिया।
सेबी ने यह कदम सरकार के मार्च में धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) में संशोधन करने के बाद उठाया है। सेबी ने अपने दिशानिर्देशों में कहा कि यदि ग्राहक एक गैर-लाभकारी संगठन है, तो प्रत्येक मध्यवर्ती को उस ग्राहक का विवरण नीति आयोग के पोर्टल ‘दर्पण’ पर दर्ज करना होगा। इसके अलावा ग्राहक और मध्यस्थ के बीच व्यावसायिक संबंध समाप्त होने या खाता बंद होने के बाद, जो भी बाद में हो, के पांच साल तक रिकॉर्ड बनाए रखना होगा।