चेन्नई। पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन गैर कानूनी टेलीफोन कनेक्शन मामले में आज मुख्य आरोपियों के तौर पर सीबीआई अदालत में पेश हुए। मामले में पांच अन्य आरोपी भी विशेष सीबीआई न्यायाधीश जवाहर के समक्ष पेश हुए। न्यायाधीश ने आरोप तय करने के लिए मामले को 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।
सीबीआई ने नौ दिसंबर, 2016 को दयानिधि मारन, कलानिधि मारन तथा दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आरोप है कि कलानिधि मारन के आवास पर 764 तीव्र गति वाली डाटा लाइन का इस्तेमाल किया गया जिसका उपयोग सन टीवी चैनल द्वारा हुआ और इससे सरकारी खजाने को 1.78 करोड़ रूपये की चपत लगी। ये संचार सुविधिाएं गैर कानूनी ढंग से सेवा श्रेणी में थीं जिनका बिल भी नहीं बना। यह 2004 से 2007 के बीच मामला है।
सन टीवी के मुख्य तकनीकी सहायक एस कन्नन, दयानिधि मारन के तत्कालीन निजी सचिव वी गौतमन, सन टीवी में इलेक्ट्रीशियन केएस रवि, बीएसनएल के कर्मचारी केबी बह्मदत्त और एनपी वेलुचामी भी सीबीआई अदालत में पेश हुए। मामले के सभी आरोपियों को आरोपपत्र की प्रतियां सौंपी गईं।