Yes Milord: लालू को सुप्रीम कोर्ट से राहत, नए सेवा कानून का परीक्षण, कावेरी विवाद याचिका पर आदेश से इनकार

By अभिनय आकाश | Aug 25, 2023

सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी उथल-पुथल वाला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा में CBI के मामलों की सुनवाई गुवाहाटी में कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु व कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद में अंतरिम निर्देश से इनकार कर दिया। लालू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जमानत याचिका पर अक्टूबर तक फैसला टल गया है। मधुमिता हत्याकांड में 20 साल बाद रिहा होंगे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि। इस सप्ताह यानी 21 अगस्त से 25 अगस्त 2023 तक क्या कुछ हुआ? कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।

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मणिपुर मामले की सुनवाई गुवाहाटी HC में होगी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर हिंसा से जुड़े जिन आपराधिक मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है, उनकी सुनवाई असम में की जा सकती है। न्यायालय ने पीड़ितों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मणिपुर से अपने बयान देने की सुविधा प्रदान करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आश्वासन के बाद आदेश पारित किया कि इस तरह के वीडियोकांफ्रेंसिंग की अनुमति देने के लिए मणिपुर में उचित इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। न्यायालय ने हालांकि, स्पष्ट किया कि उसका आदेश उन लोगों को नहीं रोकेगा जो असम में गुवाहाटी जाना चाहते हैं। उन्हें ऐसी कार्यवाही के हिस्से के रूप में वहां उपस्थित होने से रोका जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का कावेरी विवाद अपील पर आदेश देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 24,000 क्यूसेक कावेरी जल छोड़ने की तमिलनाडु की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि अदालत के पास इस मुद्दे पर कोई विशेषज्ञता नहीं है। अदालत ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण से 8 सितंबर (शुक्रवार) से पहले कर्नाटक सरकार द्वारा की गई जल निकासी की मात्रा पर रिपोर्ट मांगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा सूचित किए जाने के बाद कि प्राधिकरण की एक बैठक सोमवार को होने वाली है, न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कर्नाटक द्वारा छोड़े गए पानी की मात्रा पर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) से रिपोर्ट मांगी। 

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लालू को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अपील पर सुनवाई के लिए अक्टूबर की तारीख तय की है। फिलहाल चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने कहा है कि वह 17 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. सीबीआई की अपील पर सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव का प्रतिनिधित्व कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि लालू ने 42 महीने जेल में बिताए हैं और उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। लालू प्रसाद यादव ने जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका का विरोध किया और सीबीआई की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है। 

पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को जेल से रिहा करने के आदेश

अक्टूबर 2007 में कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए और जेल गए उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को कैद से रिहा किया जाएगा। अमरमणि त्रिपाठी और पत्नी मधुमणि को 2003 में मधुमिता शुक्ला की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जो कथित तौर पर अमरमणि त्रिपाठी के साथ रिश्ते में थी।  उत्तर प्रदेश जेल विभाग ने राज्य की 2018 की छूट नीति का हवाला देते हुए अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को रिहा करने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि दोनों ने कारावास की 16 साल की सजा पूरी कर ली है और उनकी समय से पहले रिहाई के कारणों में 'अच्छे व्यवहार' का हवाला दिया गया है।

नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली सरकार अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. इसको लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नए NCTD (संशोधन) कानून, 2023 को चुनौती दी है। इस कानून को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है। इस बिल को पारित करने के लिए 131 सांसदों ने पक्ष में जबकि 102 ने इसके विरोध में मतदान किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई है।


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