गुजरात के अधिकारी बनकर अहमदाबाद के घर खरीदारों से 3 करोड़ ठगने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

By रेनू तिवारी | Dec 25, 2024

गुजरात सचिवालय में अधिकारी बनकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते घर दिलाने के नाम पर 250 से अधिक लोगों से कम से कम 3 करोड़ रुपए ठगने वाले एक व्यक्ति को मंगलवार को अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हेयर सैलून चलाने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर 34 वर्षीय आरोपी वीरमसिंह को गिरफ्तार किया। अपनी शिकायत में महिला ने कहा कि आरोपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे सस्ते फ्लैट दिलाने का वादा करके उससे 18.45 लाख रुपए ठग लिए। उसने दावा किया कि वीरमसिंह ने न तो उसका घर मंजूर करवाया और न ही दो साल बाद भी उसके पैसे लौटाए।


आगे की जांच में पुलिस को पता चला कि वीरमसिंह ने 2022 से सस्ते घर और ऑफिस उपलब्ध कराने के इसी तरह के झूठे वादे करके अहमदाबाद में 250 से अधिक लोगों को ठगा है।


महिला की शिकायत की जांच करने पर पता चला कि वीरमसिंह ने न केवल एक बल्कि 250 से अधिक लोगों को 3 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है। यह पैसा गूगल पे, नकद और चेक के माध्यम से ऑनलाइन एकत्र किया गया था। हम उसके 8 या 10 साथियों की भी जांच कर रहे हैं। उनमें से कुछ को वीरमसिंह ने कमीशन के रूप में 50 लाख रुपये भी दिए हैं," अहमदाबाद के डीसीपी बलराम मीना ने कहा।


वीरमसिंह ने उन लोगों की तलाश में अपना जाल फैलाया, जिन्हें वह ठग सकता था, उसने बेखबर घर खरीदारों को अपने फर्जी सरकारी पहचान पत्र थमाए और उन्हें पीएम आवास योजना के तहत सस्ते फ्लैट खरीदने का लालच दिया। इसके बाद वह पीएम आवास योजना के तहत एक घर के लिए 30,000 रुपये और एक दुकान के लिए 50,000 रुपये वसूलता था। इसके बाद, वह अपने भोले-भाले ग्राहकों को यह बताकर कि उनके नाम लकी ड्रा सूची में आए हैं, अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (AUDA) के साइंस सिटी में आने वाले प्रोजेक्ट में कई घरों की फर्जी रजिस्ट्री के लिए 1,40,000 से 1,60,000 रुपये तक वसूलता था।

 

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अपने ग्राहकों के संदेह से बचने के लिए, वीरमसिंह उन्हें गर्वी गुजरात पोर्टल पर पंजीकरण के लिए उप-पंजीयक कार्यालय ले जाता था। वह ग्राहकों को झूठा आश्वासन देने के लिए पोर्टल पर खाली समय स्लॉट की तस्वीरें भेजता था। फिर, वह उन्हें खाली समय स्लॉट के दौरान ले जाता था, उनसे फर्जी दस्तावेज भरवाता था और उनके हस्ताक्षर ले लेता था।

 

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पुलिस ने बीएनएस की धारा 204 (लोक सेवक का रूप धारण करना), 316 (आपराधिक विश्वासघात), 318 (धोखाधड़ी और बेईमानी), 338, 339 और 340 (महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी) के तहत मामला दर्ज किया है।


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