By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 31, 2021
मुजफ्फरनगर (उप्र)। उत्तर प्रदेश में शामली जिले के कैराना में एक विशेष पोक्सो अदालत ने पांच साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी एक व्यक्ति को शनिवार को उम कैद की सजा सुनाई हैं। यह फैसला अदालत ने घटना के करीब चार माह बाद सुनाया। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अदालत के न्यायाधीश मुमताज अली ने साबिर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और पोस्को कानून के तहत दोषी ठहराया और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष पोक्सो अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक के अनुसार, बच्ची शामली की रहने वाली है। 15 जून को वह रामपुर मनिहारन रेलवे स्टेशन पर अपने अभिभावकों से पिछड़ कर भीड़ में गुम हो गई। साबिर ने उसे अकेले देखा और स्थिति का फायदा उठा कर उससे बलात्कार किया। सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने मामला दर्ज किया और आरोप पत्र दाखिल किया था। साबिर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया था।