Maharashtra: क्या है Majhi Ladki Bahin Yojana, कौन ले सकता है इसका लाभ, कितने पैसे मिलेंगे? जानें सबकुछ

By अंकित सिंह | Aug 07, 2024

महाराष्ट्र माज़ी लड़की बहिन योजना राज्य के बजट में पेश की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाना और सहायता प्रदान करना है। यह योजना उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नई शुरू की गई योजना के तहत, यह निर्दिष्ट किया गया है कि 21 से 65 वर्ष की आयु सीमा के भीतर आने वाली और निम्न-आय वर्ग से संबंधित महिलाओं को 1500 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। प्रारंभिक घोषणा के बाद, विभिन्न क्षेत्रों से महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य के भीतर इस योजना में नामांकन में रुचि दिखाई है।

 

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कौन ले सकता है लाभ

महाराष्ट्र राज्य की 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराधार महिलाएं इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगी। 2 लाख 50 हजार रुपये से कम आय वाली महिलाएं लाभ के लिए पात्र होंगी। 2 लाख 50 हजार रुपये की आय का प्रमाण उपलब्ध न हो लेकिन परिवार के पास पीला और केशरी राशन कार्ड हो तो उन्हें आय का प्रमाण देने की आवश्यकता जरूरी नहीं होगी। 15 साल पुराने राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र इन 4 में से कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र होने पर उसे मान्य किया जाएगा।


महाराष्ट्र निवासी

अन्य राज्यों में जन्मी लेकिन महाराष्ट्र निवासी से विवाहित महिलाएं पात्रता साबित करने के लिए अपने पति के जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, या निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों का उपयोग कर सकती हैं। इस योजना का लाभ परिवार की एक पात्र अविवाहित महिला को भी दिया जाएगा।


आवश्यक कागजात 

>आधार कार्ड

> राशन कार्ड

>आय प्रमाण पत्र

>निवास प्रमाण पत्र

> बैंक पासबुक

>आवेदक का फोटो

> निवास या जन्म प्रमाण पत्र

> विवाह प्रमाण पत्र



आवेदन अयोग्य हो जाएंगे, यदि:

> वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक

> परिवार का कोई भी सदस्य कर चुका रहा हो

> परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में हो या पेंशन प्राप्त कर रहा हो

> 5 एकड़ से अधिक जमीन का मालिक परिवार

> परिवार के पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) है


पात्रता मापदंड

आवेदक महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।

महिलाओं की योग्य श्रेणियों में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और निराश्रित महिलाएं शामिल हैं।

परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को कार्यक्रम के लिए अयोग्य माना जाता है।


 

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आवेदन तिथि: 

'मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना' के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी गई है। 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाएं इस तिथि तक अपना आवेदन जमा कर सकती हैं। इस समय सीमा को पूरा करने वाले आवेदकों को 1 जुलाई, 2024 से 1500 रुपये का मासिक भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा।

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