Senthil Balaji Arrest Case | सेंथिल बालाजी केस में मद्रास हाई कोर्ट का खंडित फैसला, मामले को बड़ी पीठ को भेजा

By रेनू तिवारी | Jul 04, 2023

तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को खंडित फैसला सुनाया। न्यायाधीश निशा बानू और भरत चक्रवर्ती ने खंडित फैसला सुनाया। पीठ ने मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया। जस्टिस निशा बानो ने कहा कि सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी असंवैधानिक थी। दूसरी ओर, न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती ने कहा, सेंथिल बालाजी को अस्पताल से छुट्टी के बाद जेल भेजा जाना चाहिए।

 

इसे भी पढ़ें: Senthil Balaji की याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने सुनाया खंडित फैसला

 

सेंथिल बालाजी मामले में मद्रास हाई कोर्ट का खंडित फैसला

इससे पहले याचिका में मंत्री की पत्नी ने दावा किया था कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने सेंथिल बालाजी की हिरासत मामले में खंडित फैसला सुनाया और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया है। 

 

इसे भी पढ़ें: Roger Federer को सेंटर कोर्ट में दिया जाएगा सम्मान, Wimbledon में फैंस के साथ अपनी ट्रॉफी का मनाएंगे जश्न

 

 मंत्री की गिरफ्तारी अवैध थी?

मंत्री की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अब एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया है। मंत्री की पत्नी ने अपनी याचिका में दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मंत्री की गिरफ्तारी अवैध थी।


(अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है)

प्रमुख खबरें

जिनकी आंखें नहीं, वे भी देख सकेंगे दुनिया, एलन मस्क के कौन से नए डिवाइस को मिली FDA की मंजूरी

भारत के हम बहुत आभारी हैं...50 मिलियन डॉलर की मदद पाकर गदगद हुआ मालदीव, बताने लगा अच्छा दोस्त

Duplicate Vehicle RC: कैसे हासिल करें डुप्लीकेट आरसी, जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन बनवाने का तरीका

कठिन हुई कनाडा की राह, ट्रूडो ने कर दी 35% स्टूडेंट वीजा कटौती, जानें भारत पर क्या पड़ेगा प्रभाव