नियम तोड़ा तो...दिल्ली में धार्मिक स्थलों पर तय मानकों पर ही बजेगा लाउडस्पीकर

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By अभिनय आकाश | Apr 17, 2025

नियम तोड़ा तो...दिल्ली में धार्मिक स्थलों पर तय मानकों पर ही बजेगा लाउडस्पीकर

दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश में हाल ही में उठाए गए कदमों के समान एक कदम उठाते हुए शहर भर में लाउडस्पीकरों और सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों के उपयोग को विनियमित करने के लिए सख्त दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया है। नए नियमों का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना है कि ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर रहे, खासकर आवासीय और मौन क्षेत्रों में। आदेश के अनुसार, धार्मिक स्थानों पर अनुमत ध्वनि स्तर से अधिक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, और सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक कार्यक्रमों और रैलियों सहित किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर स्थापित करने या संचालित करने के लिए पुलिस से पूर्व अनुमति अनिवार्य है। 

टेंट हाउस से किराए पर लिए गए लाउडस्पीकर भी उसी नियम के अंतर्गत आते हैं - आपूर्तिकर्ताओं को यह सत्यापित करना आवश्यक है कि उपयोगकर्ताओं के पास लिखित पुलिस अनुमोदन है। जिला पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, और इन नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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निर्धारित शोर सीमाएँ

सार्वजनिक स्थान: पुलिस की पूर्व अनुमति के बिना लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग सख्त वर्जित है।

सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि का स्तर: परिवेशीय शोर स्तर से 10 डेसिबल (डीबी (ए)) से अधिक नहीं होना चाहिए।

निजी स्वामित्व वाले साउंड सिस्टम: परिवेश स्तर से 5 डीबी(ए) ऊपर तक सीमित।

ज़ोन-वार शोर सीमा (सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक / रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक)

औद्योगिक क्षेत्र: 75 डीबी / 70 डीबी

आवासीय क्षेत्र: 55 डीबी / 45 डीबी

मौन क्षेत्र (अस्पतालों, अदालतों, स्कूलों आदि के पास): 50 डीबी / 40 डीबी

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