Digital हुई अब लोकसभा, सांसदों को डिजिटल पेन के जरिए देनी होगी अटेंडेंस

By रितिका कमठान | Nov 25, 2024

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार 25 नवंबर से हो चुकी है। संसद के इस शीतकालीन सत्र में भाग लेने वाले लोकसभा सदस्यों के लिए पहला दिन काफी अलग रहा है। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सांसदों को इलेक्ट्रॉनिक टैब पर डिजिटल पेन का उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। 

 

लोकसभा सचिवालय ने कहा कि संसद को कागज रहित बनाने की अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के तहत लोकसभा कक्ष की लॉबी में चार काउंटरों पर इलेक्ट्रॉनिक टैब रखे जाएंगे। सचिवालय ने कहा, "काउंटरों पर भौतिक उपस्थिति रजिस्टर रखे जाते रहेंगे। हालांकि, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे टैब का उपयोग प्राथमिकता के रूप में करें और संसद को कागज रहित बनाने में मदद करें।"

 

सांसदों को सबसे पहले टैब पर ड्रॉप-डाउन मेनू से अपना नाम चुनना होगा, डिजिटल पेन की मदद से अपने हस्ताक्षर करने होंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए 'सबमिट' बटन दबाना होगा। तकनीकी सहायता के लिए प्रत्येक काउंटर पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के इंजीनियरों की एक टीम तैनात की जाएगी। संसद सत्र के दौरान अपने दैनिक भत्ते का लाभ उठाने के लिए सदस्यों को रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इससे पहले, लोकसभा के सदस्य मोबाइल ऐप का उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज करते थे।

 

विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसमें गौतम अडानी पर अमेरिका में अभियोग, मणिपुर हिंसा, महंगाई, वायु प्रदूषण और ट्रेन के पटरी से उतरने की घटनाएं शामिल हैं। सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्ष ने रविवार को केंद्र से अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों पर संसद में चर्चा की अनुमति देने की मांग की, जबकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि दोनों सदनों में उठाए जाने वाले मामलों पर अध्यक्ष की सहमति से अधिकृत समितियां निर्णय लेंगी।

 

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने सत्र के दौरान विचार के लिए 16 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं, जिनमें वक्फ (संशोधन) विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक, भारतीय बंदरगाह विधेयक और मर्चेंट शिपिंग विधेयक शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भारत की समुद्री संधि दायित्वों को पूरा करना है। अन्य महत्वपूर्ण मदों में शामिल हैं: पंजाब न्यायालय (संशोधन) विधेयक: दिल्ली जिला न्यायालयों के मौद्रिक अधिकार क्षेत्र को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख करना और अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों का पहला बैच (2024-25): प्रस्तुति, चर्चा और मतदान।

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