गृहमंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन की सम्पूर्ण जानकारी, कुछ रियायतों के साथ मिल सकेगी छूट
By शुभम यादव | Apr 15, 2020
देश में 25 मार्च की रात बारह बजे जारी हुआ लॉकडाउन 14 मार्च को खत्म होने के पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन द्वारा अगले 3 मई तक के लिए अपडेट हो गया है। ऐसे समय में सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, जिसमें जनता के लिए कुछ रियायतें दी गई हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन सभी देशवासियों के लिए अनिवार्य होगा। वहीं 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में कुछ सशर्त छूट मिलेगी। जिनका उल्लेख इन दिशानिर्देशों के पूरे ब्योरे में दिया गया है।
परिवहन या हवाई यात्रा क्षेत्र में नहीं मिलेगी छूटसरकार के निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की घरेलू व अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानें रद्द रहेंगी। सभी यात्री ट्रेनें भी बंद रहेंगी। बस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेंगे। मेट्रो रेल सर्विसेज पूरी तरह से बंद रहेंगी। टैक्सी, रिक्शा व कैब सेवाएं भी बंद रहेंगी।
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसे अन्य मिलते-जुलते स्थान बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल से जुड़े, मनोरंजन से जुड़े, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
सभी धार्मिक स्थानों मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों एवं चर्च को सरकारी आदेश के मुताबिक बंद रखा जाएगा। किसी भी प्रकार की धार्मिक मंडलियों के आयोजन पर सख्ती से रोक लगाई गई है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए स्पेशल परमिट मिलने पर अनुमति दी जाएगी।
हॉटस्पॉट्स और कंसेंट जोन में दिशानिर्देशों के अनुसार संचालन किया जाएगाकोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार के अनुसार सुरक्षित जोन में सतर्कता से कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं का संचालन किया जाएगा। कंसेंटमेंट जोन में उन सेवाओं को गाइडलाइंस के तहत सशर्त चालू किया जाएगा जो बेहद जरूरी हैं। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा घर में बने मास्क, गमछा या सूती कपड़े से मुंह ढकने का आदेश जारी किया गया है।
कृषि कार्यों का संचालन जारी रहेगाभारत कृषि प्रधान देश है, ऐसे में जब देश के उद्योग महत्वपूर्ण चीजें मैन्यूफैक्चर करने में असमर्थ हैं तो एक मात्र कृषि क्षेत्र की सेवाएं जारी रहेंगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, ट्रैक्टर, थ्रेसर की रिपेयरिंग करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। कटाई मशीनें जैसे हार्वेस्टर आदि चलाए जा सकेंगे। 20 अप्रैल से जिन सेवाओं में छूट मिलने जा रही है उसमें छोटे उद्योगों, अनाज खरीदी केंद्रों, कृषि मंडियों आदि को भी शामिल किया गया है।
यह स्वास्थ्य सेवाएं भी जारी रहेंगीअस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसिन सुविधाओं, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी एवं सभी तरह की मेडिकल सेवाओं एवं जन औषधि केंद्रों, मेडिकल यंत्रों की दुकान खोली जाएंगी। वेटरनरी हॉस्पिटल, पैथोलॉजी लैब, दवाओं एवं वैक्सीन के विक्रेता एवं सप्लाई करने वाली सेवाएं चालू होंगी। मेडिकल अथवा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर कंपनियां कंस्ट्रक्शन कर सकेंगी।
बैंकिंग सेवाओं में सरकार के आदेशानुसार आरबीआई के फाइनेंशियल मार्केट जैसे एनपीसीआई, सीसीआईएल, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर और प्राइमरी डीलर्स के लिए छूट दी जाएगी। वहीं बैंक ब्रांच एटीएम आईटी बंडल बैंकिंग ऑपरेशन एवं केस मैनेजमेंट एजेंसी खुली रहेंगी। सभी बैंकों को वर्किंग आवर्स में काम करने की छूट दी जाएगी।
सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन टीचिंग को तवज्जो दी गईसरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी शिक्षण व ट्रेनिंग व कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे सभी संस्थानों से यह गुजारिश की गई है कि ऑनलाइन टीचिंग के जरिए छात्रों की पढ़ाई जारी रखने का प्रयास किया जाए। भारत सरकार के सरकारी चैनल दूरदर्शन का उपयोग करते हुए शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिशें की जाएं।
मनरेगा वर्कर्स को 20 अप्रैल से मिलेगी छूटप्रधानमंत्री मोदी ने भी रोज कमाकर रोजी रोटी चलाने वालों के लिए छूट देने की बात कही थी। वहीं गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में भी इस बात का ख्याल रखा गया है। मनरेगा वर्कर्स को प्राथमिकता देते हुए सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन करते हुए व मास्क लगाकर काम करने के आदेश जारी किए गए।
पब्लिक की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलेगी छूटपेट्रोल पंप, गैस सिलेंडर, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी के लिए छूट मिलेगी। पब्लिक सर्विसेज में शामिल पोस्ट ऑफिस खुलेंगे। सभी माल ढुलाई ट्रांसपोर्टेशन को परमिट के तहत अनुमति दी जाएगी। रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन आवश्यक चीजों के लिए किया जा सकेगा। वहीं दैनिक जरूरतों की चीजों को लाने ले जाने के लिए घरेलू उड़ानें भी उपयोग में लाई जा सकेंगी।