By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 03, 2020
बोम्मई ने कहा, ‘‘...जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्यप्रदेश की सरकारों ने इस पर (कानून पर) विचार करना शुरू कर दिया है, तो हमने भी इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि-इसे कैसे किया जाए, यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि दबाव या बलप्रयोग (धर्मांतरण में) का इस्तेमाल किया जाता है-यह मुख्य चीज है। ’’ उडुपी में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में इस सिलसिले में एक अध्यादेश जारी किया है और कर्नाटक के अधिकारियों को इसकी एक प्रति हासिल करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘अन्य राज्यों में उठाये गये कदमों के बारे में जुटाने के बाद कर्नाटक में भी हम निश्चित तौर पर लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी सहमति दे दी है...।’’
पिछले महीने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि सरकार प्रेम एवं विवाह के नाम पर धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी। भाजपा के प्रदेश प्रमुख नलिन कुमार कतिल ने भी बुधवार को कहा कि कर्नाटक में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लागू किया जाएगा। हालांकि, कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जे सी मधुस्वामी ने मंगलवार को कहा था कि विवाह की आड़ में धर्मांतरण किये जाने के खिलाफ कानून लाने का अभी सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।