Labour Ministry ने किया ऐलान, अगले साल 2025 से एटीएम से निकाल सकेंगे PF राशि

By रितिका कमठान | Dec 12, 2024

अगले साल यानी वर्ष 2025 से ईपीएफओ के कस्टमर्स एटीएम के जरिए अपना प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ निकाल सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने इसकी सुविधा देने का फैसला ग्राहकों को किया है। इस दिशा में काम करते हुए श्रम मंत्रालय देश के व्यापक कार्यबल को "बेहतर सेवाएँ" देने के लिए आईटी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है।

 

ये जानकारी श्रम मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने दी है। उन्होंने एएनआई को बताया कि हम दावों का तेजी से निपटान कर रहे हैं और जीवन को आसान बनाने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दावेदार, लाभार्थी या बीमित व्यक्ति न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ एटीएम के माध्यम से आसानी से अपने दावों तक पहुंच सकेंगे।"

 

उन्होंने कहा, "प्रणालियाँ विकसित हो रही हैं, और हर दो से तीन महीने में, आप महत्वपूर्ण सुधार देखेंगे। मेरा मानना ​​है कि जनवरी 2025 तक इसमें बड़ी वृद्धि होगी।" इससे पहले, ईटी नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार, संगठन ने संकेत दिया था कि यह सुविधा मई और जून 2025 के बीच शुरू की जा सकती है। सरकार नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए ईपीएफओ सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में वर्तमान में 70 मिलियन से अधिक सक्रिय योगदानकर्ता हैं।

 

मंत्रालय की अतिरिक्त योजनाएं

सरकार भविष्य निधि (पीएफ) अंशदान पर 12% की सीमा को हटाने पर विचार कर रही है, जिससे कर्मचारियों को अपनी इच्छानुसार अंशदान करने की अनुमति मिल सके। गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के प्रयास अग्रिम चरण में हैं, तथा चिकित्सा कवरेज, भविष्य निधि और विकलांगता के लिए वित्तीय सहायता जैसे लाभों को शामिल करने के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के लिए वेतन सीमा बढ़ा सकती है, जो सितंबर 2024 के बाद पहला संशोधन होगा जब इसे ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया गया था।

 

हालाँकि, प्रस्तावित परिवर्तनों और नई नीतियों पर चर्चा अभी प्रारंभिक चरण में है। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण लाभ प्रदान करने हेतु रूपरेखा प्रस्तावित करने हेतु विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति गठित की गई है। गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में आधिकारिक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के प्रावधान भी शामिल हैं। श्रम सचिव ने कहा कि बेरोजगारी दर 2017 में 6% से घटकर वर्तमान में 3.2% हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि श्रम बल भागीदारी दर बढ़ रही है, श्रमिक भागीदारी अनुपात 58% तक पहुंच गया है और इसमें वृद्धि जारी है।

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