कोलकाता उच्च न्यायालय ने पूर्व-पश्चिम मेट्रो कार्य को फिर से शुरू करने की अनुमति दी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 11, 2020

कोलकाता। कोलकाता उच्च न्यायालय ने शहर के पूर्व-पश्चिम मेट्रो गलियारे के लिए सुरंग खोदने का काम फिर से शुरू करने की मंगलवार को अनुमति दे दी। पिछले साल अगस्त में एक जलभर के फटने से जमीन धंस जाने और इमारतों के ढह जाने के चलते यह काम रोक दिया गया था। आईआईटी-मद्रास की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए अदालत ने परियोजना लागू करने वाली एजेंसी, कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (केएमआरसी) को संस्थान के साथ विचार-विमर्श कर मध्य कोलकाता के बहू बाजार इलाके में एस्प्लेनेड और सियालदाह स्टेशनों के बीच कार्य फिर से शुरू करने का निर्देश दिया।

इसे भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में BJP महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हिरासत में लिए गए

मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंड पीठ ने सितंबर में सुरंग के काम पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। तीन माह बाद केएमआरसी ने विशेषज्ञों की अपनी समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट के मद्दनेजर अदालत का रुख किया और काम फिर से शुरू करने की अनुमति मांगी। 

इसे भी पढ़ें: खिलाड़ियों की जर्सी का स्पॉन्सर था रोस वैली, और कोई लेनदेन नहीं: KKR

एक एनजीओ ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने का अनुरोध किया जिसके बाद केएमआरसी ने अपने परिणामों की समीक्षा के लिए आईआईटी-मद्रास से अनुरोध किया। संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुरंग का काम फिर से शुरू किया जा सकता है। परियोजना के काम को उस वक्त रोक दिया गया था जब सुरंग की खुदाई कर रही मशीन पिछले साल 31 अगस्त को बहू बाजार में एक जलभर से टकरा गई, जिससे बड़े पैमाने पर जमीन धंस गई। कई इमारतों में दरार आ गई और सैकड़ों लोगों को दूसरे स्थान पर भेजना पड़ा था।

प्रमुख खबरें

Jammu-Kashmir के पुंछ जिले में बड़ा हादसा, खाई में गिरी सेना की गाड़ी, 5 जवानों की मौत

हाजिर हों... असदुद्दीन ओवैसी को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, सात जनवरी को पेश होने का आदेश, जानें मामला

An Unforgettable Love Story: अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विशेष

आरक्षण के मुद्दे का समाधान करें, अदालत पर इसे छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण : Mehbooba Mufti