By सुयश भट्ट | Jul 30, 2021
भोपाल। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अप्रत्यक्ष तरीके से कराए जाने के खिलाफ जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने महापौर का चुनाव पहले की तरह ही सीधा जनता द्वारा कराए जाने की मांग की है।
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आपको बता दे कि मंच ने अपनी याचिका में MP हाईकोर्ट में 1997 में दिए गए आदेश का हवाला दिया है। 1997 में MP हाईकोर्ट ने भी माना था महापौर का चुनाव जनता द्वारा ही होना चाहिए। हालांकि साल 2010 में सरकार ने महापौर का चुनाव पार्षद द्वारा कराए जाने का अध्यादेश लाया था।
वहीं इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मामले में शिवराज सरकार ने महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर जनता से कराने के निर्णय की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जिसके बाद याचिका निराकृत हो गई थी।