By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 22, 2021
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर समूह के सीईओ किशोर बियानी, अन्य की संपत्तियों की कुर्की के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाई।उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर भी रोक लगाई जिसमें उन्होंने फ्यूचर रिटेल समूह को कारोबार बेचने की खातिर रिलायंस रिटेल के साथ24,713 करोड़ रूपये के समझौते पर आगे बढ़ने से रोक दिया था।
उच्च न्यायालय ने रिलायंस के साथ समझौते पर एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली फ्यूचर समूह की याचिका पर अमेजन को नोटिस जारी किया।