फ्यूचर समूह के किशोर बियानी और अन्य की संपत्तियां कुर्क के आदेश पर दिल्ली HC ने लगाई रोक

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 22, 2021

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर समूह के सीईओ किशोर बियानी, अन्य की संपत्तियों की कुर्की के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाई।उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर भी रोक लगाई जिसमें उन्होंने फ्यूचर रिटेल समूह को कारोबार बेचने की खातिर रिलायंस रिटेल के साथ24,713 करोड़ रूपये के समझौते पर आगे बढ़ने से रोक दिया था।

इसे भी पढ़ें: खनन सुधारों से जीडीपी में क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा : फिक्की

 उच्च न्यायालय ने रिलायंस के साथ समझौते पर एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली फ्यूचर समूह की याचिका पर अमेजन को नोटिस जारी किया।

प्रमुख खबरें

क्रिसमस कार्यक्रम में पीएम मोदी हुए शामिल, कहा- राष्ट्रहित के साथ-साथ मानव हित को प्राथमिकता देता है भारत

1 जनवरी से इन स्मार्टफोन्स पर नहीं चलेगा WhatsApp, जानें पूरी जानकारी

मोहम्मद शमी की फिटनेस पर BCCI ने दिया अपडेट, अभी नहीं जाएंगे ऑस्ट्रेलिया

अन्नदाताओं की खुशहाली से ही विकसित भारत #2047 का संकल्प होगा पूरा