जेपी समूह ने उच्चतम न्यायालय में 150 करोड़ रूपए जमा कराए

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 15, 2017

नयी दिल्ली। रियल एस्टेट कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट लि. ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का पालन करते हुए न्यायालय रजिस्ट्री में 150 करोड़ रूपए जमा कराए। न्यायालय ने घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी को निर्देश दिया था। कंपनी ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ के समक्ष एक याचिका भी दायर की और शेष 125 करोड़ रूपए की राशि जमा कराने के लिए दी गयी समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। राशि जमा कराने की अवधि 31 दिसंबर को समाप्त होगी। यह याचिका पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

पीठ में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। न्यायालय ने 22 दिसंबर को कंपनी द्वारा सौंपा गया 275 करोड़ रूपए का डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार किया था और उसे 14 दिसंबर तक 150 करोड़ रूपए तथा 31 दिसंबर तक 125 करोड़ रूपए जमा कराने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने कंपनी के 13 निदेशकों को अपनी निजी संपत्ति बेचने से भी रोक दिया था।

 

प्रमुख खबरें

जयपुर अग्निकांड: एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के जले हुए शव की पहचान पैर की अंगूठियों से की, दर्दनाक मंजर

IND vs AUS: बॉक्सिंग डे टेस्ट में शुभमन गिल की होगी अग्निपरीक्षा, एशिया के बाहर आंकड़े निराशाजनक

मंडावा पर्यटन स्थल: राजस्थान की रंगीन हवेलियाँ और ऐतिहासिक धरोहर

झारखंड में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में स्कूल शिक्षक गिरफ्तार