By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 04, 2021
नयी दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पेश किया जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के कैडर से संबंधित है। यह विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश का स्थान लेगा। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 20121 पेश किया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश पिछले महीने जारी किया गया था। रेड्डी ने इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश के संबंध में एक विवरण सदन के पटल पर रखा।
समें स्पष्ट किया गया है कि किन परिस्थितियों में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश के जरिए तत्काल कानून बनाने की जरूरत पैदा हुयी। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भविष्य के सभी आवंटन अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर से होंगे। विधेयक के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर के अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार कार्य करेंगे।
विधेयक के कारण एवं उद्देश्य में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की कमी है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा कैडरों में अखिल भारतीय अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण विकास योजनाएँ, केन्द्र प्रायोजित योजनाएं और अन्य संबद्ध गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इस कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर में विलय करने की जरूरत है ताकि इस कैडर के अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में तैनात किया जा सके। इससे वहां कुछ हद तक अधिकारियों की कमी दूर हो सकेगी।