उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में UAPA के तहत गिरफ्तार जामिया छात्र तनहा की जमानत याचिका खारिज

FacebookTwitterWhatsapp

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 27, 2020

उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में UAPA के तहत गिरफ्तार जामिया छात्र तनहा की जमानत याचिका खारिज

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में षड्यंत्र से जुड़े एक मामले में ‘अवैध गतिविधि (रोकथाम) कानून’ (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तनहा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 26 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा कि इस बात पर भरोसा करने के पर्याप्त आधार हैं कि तनहा के खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्ट्या सही हैं। 

इसे भी पढ़ें: दिल्ली में सुबह प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ, अभी भी हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में

तनहा को दंगों के संबंध में ‘‘सोची समझी साजिश’’ का कथित रूप से हिस्सा होने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी को संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों एवं प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हो गए थे।

प्रमुख खबरें

Mahakumbh 2025: यूपी CM के मुख्य सलाहकार ने विदेशी मीडिया को महाकुंभ 2025 के विभिन्न पहलुओं के बारे में दी जानकारी

Mahakumbh 2025: यूपी CM के मुख्य सलाहकार ने विदेशी मीडिया को महाकुंभ 2025 के विभिन्न पहलुओं के बारे में दी जानकारी

भारतीय सेना ने किया डेविल स्ट्राइक का अभ्यास, अत्याधुनिक उपकरणों और उन्नत प्रौद्योगिकियों का दिखा नजारा

भारतीय सेना ने किया डेविल स्ट्राइक का अभ्यास, अत्याधुनिक उपकरणों और उन्नत प्रौद्योगिकियों का दिखा नजारा

कमल का बटन मत दबाना, नहीं तो..., चुनावी प्रचार में BJP पर बरसे अरविंद केजरीवाल

Bengaluru में तकनीकी पेशेवर हुआ साइबर घोटाले का शिकार, झेलना पड़ा 2.8 करोड़ रुपये का नुकसान